कोतवाल की पैरवी लाई रंग: दुष्कर्म में एक को हुई सात वर्ष की सजा

कोतवाल की पैरवी लाई रंग: दुष्कमर् में एक को हुई सात वषर् की सजा

रिपोर्ट अर्जुन कश्यप

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदर्ेशों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल अजीत कुमार पाण्डेय व पैरोकार अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की टीम की पैरवी से न्यायालय ने नाबालिक का अपहरण कर दुष्कमर् आरोपी को सात वषर् की सजा व दस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।


मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने कोतवाली कवीर् में दजर् मामले में निक्की बौरिया उफर् शुभम पुत्र गया प्रसाद बौरिया निवासी पसियाना मुहल्ला को सात वषर् की सजा व दस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया है।
ज्ञात है कि 15 फरवरी 2017 को वादिया ने कोतवाली कवीर् में रिपोटर् लिखाई कि निक्की बौरिया उफर् शुभम ने नाबालिक बहन को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाकर दुष्कमर् किया है। पुलिस ने मामला दजर्कर विवेचना पूवर् दरोगा द्वारिका प्रसाद निरंजन ने कर 28 फरवरी 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर 25 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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