ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाण और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाण और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट ब्यूरो: जिला पंचायतराज अधिकारी इन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि ग्रामीणजन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर की नकल आदि के लिये विकासखण्ड कायार्लय के साथ-साथ जनपद कायार्लय में प्रत्यावेदन देने के लिये आते हैं, जिससे उन्हे वांछित सूचना प्राप्त करनें अत्यधिक समय लगने के साथ परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को निदेर्श दिए गए हैं कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन अथवा क्लस्टर मुख्यालय वाले गांव के पंचायत भवन में उपस्थित रहकर लाभाथिर्यों के प्राथर्ना पत्र प्राप्त करें व लाभाथिर्यों को हस्ताक्षर सहित प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायें। इसके बाद अनिवायर् रूप से एक सप्ताह में समस्त औपचारिकता पूरी करते हुये सम्बन्धित को नकल/प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें।
प्राथर्ना पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था निधार्रित करने पर स्थल, समय, प्राप्तकतार् के विवरण सहित सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोडर् पर चस्पा करें और ग्राम में डुगडुगी पिटवाकर ग्रामीण जनों को अनिवायर् रूप से अवगत करा दें। यदि कोई प्रकरण सहायक विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी एवं परगनाधिकारी से सम्बन्धित है तो लाभाथीर् से सम्बन्धित अधिकारी के नाम का प्राथर्ना पत्र प्राप्त करें। सम्बन्धित अधिकारी के पास अपनी रिपोटर् सहित प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत करें और नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर लाभाथीर् को वॉछित नकल/प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल के लिए प्राप्त प्राथर्ना पत्रों का विवरण तिथिवार एक पंजिका में उल्लिखित किया जाए और अग्रसारण व निस्तारण की स्थिति सहित विवरण भरा जाए। प्रत्येक माह की 25 तारीख को सम्बन्धित सचिव द्वारा एक दिन पूवर् तक प्राप्त, निस्तारित व लम्बित आवेदनों की सूचना निम्नांकित प्रारूप पर अनिवायर् रूप से दी जायेगी। उन्होंने विकासखण्ड स्तर पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी को साप्ताहिक रूप से इन बिन्दुओं पर अनुपालन की समीक्षा करने एवं इस कायर् में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कामिर्कों का विवरण साक्ष्य समेत कायर्वाही के लिए उपलब्ध कराने तथा जनपद स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए अपर जिला पंचायतराज अधिकारी को नामित किया गया है।