जिले में 31 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू

जिले में 31 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट: अपर जिला मजिस्ट्रेट उमेश चत्त्द्र निगम ने बताया कि वतर्मान में बुंदेलखण्ड विश्व विद्यालय व इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय से सम्बन्धित स्नातक एवं परास्नाक तथा आईटीआई व पॉलिटेक्निक विद्यालयों डिप्लोमा से सम्बन्धित प्रवेश आदि विभिन्न परीक्षाएं निधार्रित तिथियों में आयोजित हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाये जाने के शासन से निदेर्श प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वतर्मान में भीषण गमीर् व हीटवेव के समय कतिपय अराजक तत्वों एवं लोगों के असावधानियों, छोटी-छोटी गलतियों के कारण रिहायसी मकानों व जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे जंगली पेड पौधों, जानवरों एवं पालतू पशुओं व जनहानि की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा माह जून, जुलाई, अगस्त के मध्य ईदुज्जुहा (बकरीद), मुहरर्म, स्वतन्त्रता दिवस, रक्षा बन्धन, श्रीकृष्ण जमाष्टमी के त्योहार पड रहे हैं। त्योहारों, परीक्षाओं के अवसर पर असामाजिक एवं आपराधिक अराजक तत्वों द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कुचेष्टा की जा सकती है। परीक्षाओं तथा माह जून से अगस्त के मध्य आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं एवं इस बीच पडने वाले सामाजिक, राष्ट्रीय पवोंर् को शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत असामाजिक अराजक तत्वों एवं आंतकवादी गतिविधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कायर्वाही सुनिश्चित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। उन्होंने परीक्षाओं, सामाजिक एवं राष्ट्रीय पवोंर् को शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा वन्य जीवों, जंगलों, खेत खलिहानों की सुरक्षा, आग लगने की घटनाओं के नियन्त्रण आदि के लिए तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए यदि इससे पहले वापस न ले लिया जाय, सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तगर्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया कि कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, शस्त्र, लाठी, चाकू, हाकी, स्टिक, भुजाली, तलवार तथा अन्य तेजधार वाला अस्त्र चाकू, पटाखे, बम और किसी भी प्रकार का बारूद वाला अस्त्र जिसका प्रयोग आगजनी के लिए किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर, रोडे एकत्र करेगा, किन्तु लाठी के सहयोग से चलने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में लाठी का प्रयोग तथा ड्यूटी पर लगे हुए सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित कामिर्कों पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्टरेट, क्षेत्रीय कायर्कारी मजिस्टरेट की पूवर् अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूह में किसी प्रकार का जुलूस निकालेगा और न ही किसी सावर्जनिक स्थान पर एक उद्देश्य से 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। विवाह उत्सव, शव यात्रा, धामिर्क गतिविधियों प्रतिबंधों से मुक्त रहेगें। सीआरपीसी की धारा-144 लागू होने के दृष्टिगत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा करने, जुलूस निकालने, शस्त्रों को ले जाने, भीड एकत्र होने को सख्ती से रोका जाये, विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति 10 बजे रात्रि से प्रातः 5 बजे के बीच लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। शेष समय में भी शासन एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोडर् द्वारा औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शान्त क्षेत्रों में निधार्रित मानक से अधिक लाउडस्पीकर, घ्वनि विस्तारक यन्त्रों की ध्वनि निषिद्ध रहेगी। किसी भी परीक्षाओं में या सम्पन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित मूल्यांकन कायर् में अधिकृत अधिकारी, कामिर्क तथा अभ्यथीर् ही परीक्षा, मूल्यांकन केन्द्र पर प्रवेश कर सकेंगें, अन्य व्यक्तियों को परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा वन सम्पदा, जीवजन्तु, खेत, खलिहान व आवासीय मकानों की क्षति जैसी घटनाओं को कारित करना पूणर्तया निषेधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति वन सम्पदा, खलिहानों, मकानों इत्यादि के समीप ज्वलनशील पदाथोंर् को लेकर नहीं चलेगा। वन सम्पत्ति की सुरक्षा हित में पुलिस, प्रशासनिक, विभागीय अधिकारियों एवं कामिर्कों को छोडकर वनक्षेत्र में रात्रि में अन्य जन सामान्य का प्रवेश वजिर्त रहेगा। अराजक एवं उपद्रवी, शरारती एवं आतंकवादी तत्वों का संज्ञान आने पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी व स्थानीय थानाध्यक्ष को तत्काल निषेधात्मक कायर्वाही के लिए सूचित किया जाये। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय, वीट कामिर्कों, अधिकारियों के माध्यम से अनुपालन के लिए जानकारी प्राप्त करते हुए सतकर् दृष्टि रखकर अराजक एवं उपद्रवी, शरारती एवं आतंकवादी तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी निषेधात्मक कायर्वाही सुनिश्चित की जाये। कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में कोई आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई, विचार के बाद प्राथर्ना पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेगें। प्रतिबन्धों का उल्लंघन प्राविधानों के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध होगा।
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