दुष्कर्म आरोपी को हुई दस साल की सजा

दुष्कमर् आरोपी को हुई दस साल की सजा

0 बीस हजार का जुमार्ना भी हुआ

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह
चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्शों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल अजीत कुमार पाण्डेय व पैरोकार अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की पैरवी से न्यायालय ने नाबालिक को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कमर् आरोपी को दस वषर् की सजा व बीस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
गुरुवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने कोतवाली कवीर् में दजर् अपहरण व दुष्कमर् तथा पॉक्सो एक्ट आरोपी निक्की उफर् विनोद पुत्र गया प्रसाद उफर् उज्जू बहेलिया निवासी चकला गुरुबाबा मजरा कल्ला कोतवाली कवीर् को दस वषर् की सजा व बीस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
ज्ञात है कि 24 अप्रैल 2017 को वादी ने कोतवाली कवीर् में रिपोटर् लिखाई थी कि निक्की उफर् विनोद नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कमर् किया है। पुलिस ने उचित धाराओं में मामला दजर्कर विवेचना पूवर् चैकी प्रभारी शिवरामपुर शरद चन्द्र पटेल ने कर 13 जून 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तीन सितम्बर 2017 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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