नाबालिक से दुष्कर्म: एक को हुई दस वषर् की सजा

नाबालिक से दुष्कमर्: एक को हुई दस वषर् की सजा
0 21 हजार जुमार्ना भी हुआ
चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदर्ेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल व पैरोकार अशोक कुमार यादव की पैरवी से न्यायालय ने नाबालिक का अपहरण कर दुराचार के आरोपी को दस वषर् की सजा व 21 हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
मंगलवार को मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की टीम की पैरवी से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने पहाड़ी थाने में दजर् अपहरण-दुष्कमर्, पाक्सो एक्ट के आरोपी अशोक कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी नोनार को दस वषर् की सजा व 21 हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
ज्ञात है कि 21 जुलाई 2017 को वादी ने पहाड़ी थाने में मामला दजर् कराया था कि अशोक कुमार ने नाबालिक पुत्री का अपहरण कर दुष्कमर् किया है। पुलिस ने मामला दजर्कर विवेचना पूवर् दरोगा प्रेमचन्द्र यादव ने कर 29 नवम्बर 2017 को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।