नाबालिग से छेड़छाड़ में हुई तीन वषर् की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ में हुई तीन वषर् की सजा

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। न्यायालय में लम्बित वादों की पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्शों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल उपेन्द्र प्रताप सिंह व पैरोकार वेदांत ने मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की पैरवी से न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ आरोपी को तीन वषर् की सजा व चार हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने छेडछाड, पाक्सो एक्ट आरोपी रवि केवट पुत्र मंगी केवट निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार को तीन वषर् की सजा व चार हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
ज्ञात है कि तीन नवम्बर 2017 को वादी ने थाना मऊ में रिपोटर् लिखाई थी कि रवि केवट ने नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ की है। कोतवाली कवीर् में मामला दजर् हुआ। विवेचना दरोगा दिनेश कुमार सिंह ने कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।