पूर्व प्रधान की हत्या में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

पूर्व प्रधान की हत्या में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया फैसला

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। जमीनी विवाद की रंजिश में पूवर् प्रधान की हत्या मामले में सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के जुमार्ना से दंडित किया।
बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि 11 नवम्बर 2017 को मानिकपुर थाने के गढ़चपा गांव के राजधर विश्वकमार् ने रिपोटर् दजर् कराई कि पिता बब्बू विश्वकमार् शाम साढे छह बजे भैंस लेकर घर से डेरा जा रहे थे। रास्ते में एयरटेल टावर के पास अशोक की पंचर दुकान में पहले से घात लगाये बैठे छेरिहाई गढ़चपा के अशोक शुक्ला उफर् नोहर, बेटा संदीप, गढ़चपा के कल्लू विश्वकमार्, बेटा शुभम उफर् भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम ने लाठी, झूमर, हथौडा, सब्बल से हमला बोल दिया। जानलेवा हमले से पिता मौके पर ही गिर गये। चीख-पुकार सुनकर खेत मंे काम कर रहे चाचा व वह खुद मौके पर पहुंचे। पिता को बुरी तरह घायल कर हमलावर पहाड़ों की ओर भाग निकले। डायल 100 को सूचना दी। घायल पिता को लेकर जिला अस्पताल सोनेपुर पहुंचे। डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधर के अनुसार पिता पूवर् प्रधान बब्बू विश्वकमार् का जमीनी मामला न्यायालय में हमलावरों से चल रहा था। वह पैरवी करने जाते थे। पुलिस ने मामले की रिपोटर् दजर् कर हमलावरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनकर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर अशोक शुक्ला उफर् नोहर, संदीप, कल्लू विश्वकमार्, शुभम उफर् भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के जुमार्ना से दंडित किया।
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