प्रेक्षक व डीएम की मौजूदगी में मतगणना कामिर्कों का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन

प्रेक्षक व डीएम की मौजूदगी में मतगणना कामिर्कों का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट: संसदीय क्षेत्र लोकसभा-48 बांदा-चित्रकूट के मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत निवार्चन आयोग द्वारा नियुक्त मतगणना प्रेक्षक सिद्धि टी. हलनर्कर की अध्यक्षता में एवं जिला निवार्चन अधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द तथा मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निवार्चन-2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतगणना कामिर्कों का द्वितीय रेंडमाइजेशन भारत निवार्चन आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम से एन आई सी कलेक्टरेट में किया गया। रेंडमाइजेशन में सीएस, सीए, एमजी, क्लास 4 का रेंडमाइजेशन किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद ड्यूटी ऑडर्र भी बांटा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल पर मतगणना कामिर्क लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चन्द्र निगम, सहायक रिटनिर्ग ऑफिसर उप जिलाधिकारी कवीर् सौरभ यादव, डीसी मनरेगा धमर्जीत सिंह, जिला विकास अधिकारी राजकुमार त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लव प्रकाश यादव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विनय दीक्षित आदि मौजूद रहे।
इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट उप जिला निवार्चन अधिकारी उमेश चन्द्र निगम ने बताया कि लोकसभा सामान्य निवार्चन-2024 की मतगणना 4 जून को 236-चित्रकूट विधानसभा निवार्चन क्षेत्र की एवं 237-मानिकपुर विधानसभा निवार्चन क्षेत्र की मतगणना रामायण मेला परिसर सीतापुर में पूवार्ह्न 8 बजे से प्रारम्भ होगी। मतगणना केन्द्र से 100 मीटर की परिधि को पैदल जोन चिन्हित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूणर्तया प्रतिबन्धित रहेगा। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए निवार्चन लडने वाले उम्मीदवारों या उनके द्वारा नियुक्त मतगणना अभिकतार् तथा मतगणना कायर् में लगे कमिर्यों के वाहनों की पाकिंर्ग चिन्हित स्थलों पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि समस्त सम्बन्धित को इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाईल, लैपटाप, इलेक्ट्रानिक वाच एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूणर्तया प्रतिबन्धित रहेगा।