मारपीट में दोषसिद्ध तीन को हुई सजा

मारपीट में दोषसिद्ध तीन को हुई सजा

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। न्यायालय में लम्बित वादों में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने को पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार सिंह के निदेर्शों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल उपेन्द्र कुमार सिंह व पैरोकार प्रशांत कुमार की पैरवी से न्यायालय ने मारपीट के दो आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर एक-एक हजार रूपये के जुमार्ना से दंडित किया है।
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गुरुवार को अभियोजन अधिकारी श्रीकान्त यादव की प्रभावी बहस के चलते विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोटर् दीपनारायण तिवारी ने कोतवाली कवीर् में दजर् मारपीट के मामले में छोटू उफर् नागेन्द्र पुत्र रामलाल व कलावती पत्नी रामलाल निवासी तरौंहा को एक-एक हजार रूपये के जुमार्ना से दंडित किया।
इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल व पैरोकार अशोक कुमार यादव की पैरवी व अभियोजन अधिकारी श्रीकान्त यादव की प्रभावी बहस से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोटर् दीपनारायण तिवारी ने पहाड़ी थाने में दजर् मारपीट के मामले में वीरेन्द्र कुमार पुत्र हरीश्चन्द्र यादव निवासी नहरा को तीन हजार रूपये के जुमार्ना से दंडित किया।
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