शराब में आरोपी को हुआ पांच सौ का जुमार्ना

शराब में आरोपी को हुआ पांच सौ का जुमार्ना

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। न्यायालय में लम्बित वादों में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्शों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल उपेन्द्र प्रताप सिंह व पैरोकार रामकिशोर की पैरवी से न्यायालय ने आबकारी अधिनियम आरोपी को पांच सौ रुपये का जुमार्ना व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
मंगलवार को अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह की प्रभावी बहस के चलते सिविल जज (सीडि) एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता ने कोतवाली कवीर् में दजर् आबकारी अधिनियम आरोपी भारत पुत्र रामसुचीत गौड़ निवासी अकबरपुर को पांच सौ रूपये जुमार्ना व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।