हत्या के प्रयास में दो हो हुई पांच-पांच वषर् की सजा

हत्या के प्रयास में दो हो हुई पांच-पांच वषर् की सजा

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्श पर अदालत में लम्बित मामले में सजा दिलाने को प्रभारी निरीक्षक राजापुर मनोज कुमार व पैरोकार आकाश कुमार की पैरवी तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को पांच-पांच वषर् की सजा व सात-सात हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
शुक्रवार को न्यायालय ने राजापुर थाने में दजर् हत्या के प्रयास के आरोपी रामरहीश यादव पुत्र रामबिरजन यादव व अनन्तराम यादव पुत्र रामबिरजन यादव निवासी पटियनपुरवा मजरा अतरसुई को पांच-पांच वषर् की सजा व सात-सात हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया। ज्ञात है कि 20 अगस्त 2011 को पटियनपुरवा मजरा अतरसुई के राममूरत यादव पुत्र रामशिरोमन यादव ने राजापुर थाने में रिपोटर् लिखाई कि आरोपियों ने मेड़ बांधने के विवाद को लेकर लाठी व कुल्हाडी से हमला कर घायल कर दिया है। पुलिस ने मामला दजर्कर पूवर् दरोगा दीनानाथ पाण्डेय ने मुकदमे की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 29 अक्टूबर 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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