अवैध सम्बन्धों में युवक की हत्या पर दम्पति को उम्रकैद

0 जिला जज ने सुनाया फैसला

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह
चित्रकूट। अवैध सम्बन्धों के चलते युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंकने के मामले में आरोपी के दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15-15 हजार रुपये के जुमार्ना से भी दंडित किया।
गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि 15 जनवरी 2018 को मानिकपुर थाने के लक्ष्मणपुर, कल्याणपुर गांव के दयाशंकर पाण्डेय ने थाने में रिपोटर् दजर् कराई थी कि उसका 23 वषीर्य बेटा दीपू पाण्डेय 12 जनवरी 2018 को रात्रि में नौ बजे खाना खाकर घर में सो गया था। सवेरे वह नलकूप से घर आया तो पता चला कि दीपू पाण्डेय लापता है। सभी लोगों ने आसपास पता लगाया, कोई पता नहीं चला। तीन दिन बाद 15 जनवरी 2018 को सवेरे साढे नौ बजे उसके पुत्र की हत्या कर शव लालभाई मिश्रा के सरसों के खेत में फेंका गया है। मौके पर देखा तो कुल्हाडी मारकर बेटे की हत्या की गयी थी। मृतक के पिता ने गांव के ही राजाभइया उफर् बोग्गा, उसकी पत्नी ममता समेत आधा दजर्न लोगों पर मामला दजर् कराया था। पुलिस ने रिपोटर् दजर् कर आरोपी राजा भइया व पत्नी ममता को जेल भेजा था। पूंछताछ में अवैध सम्बन्धों के चलते दीपू पाण्डेय की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्यारोपी दम्पति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी राजा भइया व पत्नी को आजीवन करावास की सजा सुनाई। हत्यारोपियों को 15-15 हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
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