नाबालिग से छेड़छाड़ आरोपी को हुई तीन वषर् की सजा

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। सूबे के पुलिस महानिदेशक के निदेर्श पर जारी ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित वादों में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्शों के अनुपालन में कवीर् कोतवाल उपेन्द्र प्रताप सिंह व पैरोकार वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला की टीम ने न्यायालय से नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वषर् की सजा व दस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित कराया।
बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने कोतवाली कवीर् में दजर् घर में घुसकर नाबालिग से छेडछाड के आरोपी अरविन्द उफर् बिल्लू पुत्र रमेश श्रीवास्तव निवासी अकबरपुर कोतवाली कवीर् को तीन वषर् की सजा व दस हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
ज्ञात है कि सात दिसम्बर 2013 को वादिया ने कोतवाली कवीर् में रिपोटर् लिखाई कि अरविन्द उफर् बिल्लू ने घर में घुसकर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ की है। पुलिस ने मामला दजर्कर विवेचना दरोगा कलामुद्दीन ने कर सात फरवरी 2014 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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