गैंगेस्टर में दो को हुई सजा

गैंगेस्टर में दो को हुई सजा

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदर्ेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ राजेश कुमार द्विवेदी व पैरोकार दीवान आनन्द कुमार की पैरवी से न्यायालय ने गैंगेस्टर के दो आरोपियों को दो-दो वषर् की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया।
मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा प्रभावी बहस के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू सुशील कुमार वमार् ने मऊ थाने में दजर् गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी कमलेश केवट पुत्र शम्भू केवट निवासी बम्बुरा व मंगल केवट पुत्र लालमन केवट निवासी खुस्सू का डेरा मजरा रेड़ी भुसौली को दो-दो वषर् की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के जुमार्ना से दंडित किया है।
ज्ञात है कि 31 जनवरी 2006 को पूवर् थानाध्यक्ष सुमेश्वर सिंह ने मऊ थाने में कमलेश केवट व मंगल केवट आदि पर गैंगेस्टर एक्ट दजर् किया था। विवेचना पूवर् थानाध्यक्ष बरगढ़ राजकुमार सिंह ने कर 29 माचर् 2006 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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