विधायक अब्बास अंसारी पर रासुका निरस्त

विधायक अब्बास अंसारी पर रासुका निरस्त

हाई कोटर् ने किया फैसला

चित्रकूट। पूवार्ंचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोटर् ने अब्बास अंसारी पर की गई रासुका की कारर्वाई निरस्त कर दिया है।
रविवार को विधायक अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में बंद रहने दौरान धन व राजनीतिक प्रभाव के चलते जेलकमिर्यों को धमकी देकर जेल में व्यवस्था को नियंत्रण में लेने और अवैध धन वसूली के आरोप थे। ये भी आरोप हैं कि उसने जेलकमिर्यों को डरा-धमकाकर जेल की व्यवस्था बिगाड़ी थी। अब्बास अंसारी की बीवी निखत अंसारी उससे मिलने प्रत्येक दिन जेल में बिना रोक-टोक आती थी।
अब्बास अंसारी पर आरोप है कि भय से अधिकारी- कमर्चारी कुछ बोलते नहीं थे। इस मामले में अब्बास अंसारी पर दस फरवरी 2023 को रिपोटर् दजर् हुई थी। इसके बाद एसपी की आख्या पर डीएम ने अब्बास अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कारर्वाई कर उसे रासुका में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की थी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र व जस्टिस एसएएच रिजवी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। जेल में छापेमारी दौरान अब्बास अंसारी पत्नी संग अवैध ढंग से मुलाकात करते मिले थे। इस मामले में जेल के कई पुलिसकमिर्यों की मिलीभगत सामने आई थी। इसके बाद अब्बास को कासगंज जेल भेजा गया था। एसपी की रिपोटर् पर डीएम ने अब्बास अंसारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कारर्वाई की थी। अब्बास अंसारी के हाईकोटर् के अधिवक्ता सौभाग्य मिश्रा ने बताया कि दो फरवरी को रासुका की कायर्वाही हुई थी। जिसे हाईकोटर् ने निरस्त कर दिया।