पुलिस मुठभेड के आरोपी को छह वषर् की कैद

रिर्पोट सुरेंद्र सिंह कछवाह चित्रकूट

चित्रकूट: पुलिस मुठभेड के मामले में दोष सिद्ध होेने पर न्यायालय ने दस्यु बबुली कोल के साथी लवलेश कोल को छह वषर् सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12500 रूपए के अथर्दण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 29 दिसम्बर 2015 को मारकुण्डी के तत्कालीन थाना प्रभारी शाजिद अली खान पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर गए थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा दस्यु बबुली कोल गिरोह के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। जिसपर पुलिस टीम बदमाशों को घेरने के लिए मौके पर पहुंच गई और वहा मौजूद बदमाषों को आत्मसमपर्ण करने को कहा। इस पर दस्यु बबुली कोल व लवलेश कोल आदि ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद जवाब ने पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। इसके कुछ दिन बाद पुलिस मुठभेड में दस्यु बबुली कोल मारा गया था। पुलिस मुठभेड का आरोपी लवलेश कोल वषर् 2016 से जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लवलेश कोल के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने निणर्य सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लवलेश कोल को 6 वषर् सश्रम कारावास के साथ 12500 रूपए अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है।
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अवैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार चित्रकूट: पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निदेर्श पर अवैध शराब निमार्ण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को 62 क्वाटर्र देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। चैकी प्रभारी शिवरामपुर सत्यमपति त्रिपाठी तथा आरक्षी नरेन्द्र, श्यामू द्वारा राम सिंह निवासी बड़ी मैडयन को 42 क्वाटर्र देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार प्रभारी निरीक्षक राजापुर मनोज कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार तथा मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार, आरक्षी प्रकाश मिश्रा, अजय मिश्रा द्वारा नरेश यादव उफर् लुंजा निवासी भदेदू को 20 क्वाटर्र देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध सम्बन्धित थानों में आबकारी अधिनियम के अन्तगर्त अभियोग पंजीकृत किया गया ।