सुलह समझौते के आधार पर कराएं अधिक से अधिक परिवारिक वादों का निस्तारण – प्रधान न्यायाधीश

सुलह समझौते के आधार पर कराएं अधिक से अधिक परिवारिक वादों का निस्तारण – प्रधान न्यायाधीश

रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह कछवाह

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्श पर आगामी 9 माचर् को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के उद्देश्य से शनिवार को परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने बैठक ली। जिसमें अधिवक्ताओं से परिवारिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराने के लिए सहयोग मांगा गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री ट्रायल बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने कहा कि आगामी 9 माचर् को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक परिवारिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जाए। लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का सौहादर्पूणर् समाधान है तथा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के माध्यम से किया गया विवादों का निपटारा करने से विवाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो जाता है और दोनों पक्ष सुखी व शान्त रहते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अपर जिला जज सुशील कुमार वमार् ने कहा कि न्यायालय में लम्बित मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाने से दोनों पक्षों की हार नहीं होती है। साथ ही वादकारियों के धन और समय की बचत भी होती है। ऐसे में खासतौर से परिवारिक विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करना चाहिए। जिससे समाज में सौहादर् भी बनता है।
इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संजय करवरिया, महा सचिव मनोज कंचनी, काउंसलर राधा देवी, अधिवक्ता चन्द्रभवन, वीरेन्द्र कुमार साहू, आलोक कुमार त्रिपाठी, विकास कुमार निगम, दमयंति आदि मौजूद रहे।