लोस चुनाव में प्रिंटिंग प्रेस देगा जानकारी: डीएम

लोस चुनाव में प्रिंटिंग प्रेस देगा जानकारी: डीएम

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। जिलाधिकारी/जिला निवार्चन अधिकारी अभिषेक आनन्द ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रकों व प्रकाशकों को निवार्चन आयोग से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निदेर्श दिये। किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों के कोई चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो सूचना जिला निवार्चन अधिकारी कायार्लय में दी जाये।
सोमवार को जिलाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक-मुद्रकों से कहा कि चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव बाबत जारी दिशा-निदेर्शों में राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों के कोई भी प्रेस में चुनाव बाबत सामग्री पुस्तिकायें, पोस्टर, पम्पलेट आदि प्रकाशित कराते हैं तो होने वाले व्यय बाबत पूरी सूचना जिला निवार्चन अधिकारी कायार्लय को भेजेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करते हुए कहा कि धारा 127क के तहत किसी भी निवार्चन पम्पलेट-पोस्टर प्रकाशक-मुद्रित करता है तो सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की तादाद का साफतौर पर उल्लेख होगा। इसी प्रकार धारा 127 क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक का घोषणा पत्र भी भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि 127क के प्राविधानों व आयोग के आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित पर कड़ी कारर्वाई कर प्रिंटिंग प्रेस लाइसेंस जब्त हो सकता है या छह महीने की जेल अथवा जुमार्ना दो हजार तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जा सकते हैं।
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