चुनावी अधिकार के दुरुपयोग पर दर्ज होगा मामला

चुनावी अधिकार के दुरुपयोग पर दर्ज होगा मामला

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। वरिष्ठ कोषाधिकारी/प्रभारी चुनाव व्यय अनुवीक्षण रमेश सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख अनुसार कोई व्यक्ति निवार्चन प्रक्रिया दौरान किसी के चुनाव बाबत अधिकार का प्रयोग करने को उत्प्रेरित करने की गरज से नकद या वस्तु के रूप में कोई चीज देता है या लेता है, वह एक वषर् तक के कारावास या जुमार्ना या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता धारा 171 ग अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यथीर् या निवार्चन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वषर् के कारावास या जुमार्ना या दोनों से दंडनीय है। उड़न दस्ते को रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के खिलाफ मामले दजर् करने को समिति गठित की है। निवार्चकों को डराने या धमकाने में लिप्त लोगों से अनुरोध है कि रिश्वत लेने से परहेज करें। कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत व निवार्चकों को डराने/धमकाने के मामलों की शिकायत प्रकोष्ठ टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचना देनी चाहिए। जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण एवं कॉल सेंटर पर दूरभाष नंबर 05198-298090, 8737991438, 87654 73609, 8737991423 पर शिकायत की जा सकती है।
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