लोस चुनाव में बच्चों से कार्य लेना होगा उल्लंघन

लोस चुनाव में बच्चों से कार्य लेना होगा उल्लंघन

रिपोर्ट सुरेन्द्र सिंह कछवाह

चित्रकूट। बाल संरक्षण अधिकारी डॉ सौरभ सिंह ने बताया कि बच्चों को बाल श्रमिक बनाना कानूनी अपराध है। निवार्चन आयोग व जिला निवार्चन अधिकारी अभिषेक आनन्द के निदेर्श पर लोस चुनाव में लोस प्रत्याशियों समेत खासतौर पर चुनाव बाबत प्रचार-प्रसार गतिविधियों व पम्पलेट, पोस्टर चिपकाना आदि कायर् में किशोर/ किशोरियों 18 वषर् से कम आयु के बच्चों को लगाने पर आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा।
शनिवार को उन्होंने सभी प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार-प्रसार में बच्चों को उपयोग में लेने से बचना होगा। ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें बच्चे श्रम करते शामिल होंगे, बाल श्रम माना जाएगा। बाल श्रम के उल्लंघन पर लोकसभा चुनाव आदशर् आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।