राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को

चित्रकूट: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निदेर्शानुसार आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन प्रस्तावित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अध्यक्षता में बुधवार को सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक, वैवाहिक वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूलीवाद, विनिदिर्ष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादों के निस्तारण के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों से अधिक से अधिक संख्या में वादों को चिन्हित करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए निदेर्शित किया गया।
मोटर दुघर्टना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 4 जून, 12, 18, 26, 29 व 3 जुलाई की तिथियां प्री-ट्रायल के लिए नियत की गयी हैं। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 13 जून, 19, 24, 28 व 3 जुलाई की तिथियां प्री-ट्रायल के लिए निधार्रित की गयी हैं। इन तिथियों में पक्षकार उपस्थित होकर अपने मुकदमें को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं।
इस मौके पर अपर जिला जज अनुराग कुरील, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राममणि पाठक, अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूयर्कान्त धर दूबे, सिविल जज (सीडि) सचिन कुमार दीक्षित, अतिरिक्त सिविल जज सीडि इला चैधरी, सिविल जज (सीडि) एफटीसी सोनम गुप्ता, सिविल जज (जूडि) मऊ राजेन्द्र कुमार भारती, सिविल जज (जूडि) सैफाली यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलिका प्रियदशिर्नी, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर खुशबू चन्द्रा आदि मौजूद रहे।
———————–
आम्सर् एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को सजा
चित्रकूट: आम्सर् एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों को पांच-पांच माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 500-500 रूपए अथर्दण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के पटवरिया सानी गांव के निवासी सम्पति प्रजापति के विरूद्ध इसी साल जनवरी माह में धारा 4/25 आम्सर् एक्ट का मामला दजर् हुआ था। इसी प्रकार हरियाणा के कैथल जिले के केवडा निवासी गोपाल रैदास के विरूद्ध वषर् 2023 में धारा 4/25 आम्सर् एक्ट के तहत राजापुर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इन दोनों अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को सिविल जज सीडि सचिन कुमार दीक्षित ने निणर्य सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी गोपाल रैदास और सम्पति प्रजापति को पांच-पांच माह कारावास व 500-500 रूपए अथर्दण्ड से दण्डित किया गया।
———————————